पेंशनभोगी 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

शुक्रवार, 11 सितम्बर 2020 (23:26 IST)
नई दिल्ली। कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बीच केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करा सकते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र सिर्फ नवंबर माह में जमा कराया जा सकता था। सिंह ने कहा कि महामारी तथा बुजुर्गों को इससे खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी एक नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 80 साल से अधिक आयु के पेंशनभोगी एक अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि विस्तारित अवधि के दौरान वितरण प्राधिकरण पेंशनभोगियों को बिना किसी रुकावट पेंशन का भुगतान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का समय बढ़ने से बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक शाखाओं में भीड़भाड़ से बचने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के दायरे में पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) का इस्तेमाल करने का प्रयास करें।(भाषा)

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