प्रज्वल रेवन्ना के पास था डिप्लोमैटिक पासपोर्ट, हमने नहीं दी जर्मनी जाने की मंजूरी, विदेश मंत्रालय का बड़ा खुलासा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गुरुवार, 2 मई 2024 (22:00 IST)
Prajwal Revanna News : विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि निलंबित जद (S) सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की और उन्होंने यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी। प्रज्वल द्वारा कई महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच विदेश मंत्रालय का यह बयान आया है।
 
हाल के दिनों में हासन में लगभग 3,000 आपत्तिजनक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए हैं जिनमें कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं।
 
क्या बोले प्रवक्ता : रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मांग पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी कार्रवाई केवल अदालत के निर्देश पर ही की जा सकती है।
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कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना ने अपने हासन निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने के एक दिन बाद 27 अप्रैल को भारत छोड़ दिया था। जनता दल (सेक्युलर) ने हासन से सांसद को पहले ही पार्टी से निलंबित कर दिया है।
 
जायसवाल ने सांसद की कथित जर्मनी यात्रा को लेकर सवालों का जवाब देते हुए अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, “उक्त सांसद की जर्मनी यात्रा के संबंध में हमसे कोई राजनीतिक मंजूरी न तो मांगी गई और न ही यह जारी की गई।”
 
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “जाहिर है, कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया था। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने किसी अन्य देश के लिए भी कोई वीजा नोट जारी नहीं किया है।”
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को प्रधानमंत्री से रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिसका इस्तेमाल जद (एस) नेता ने विदेश यात्रा के लिए किया था।
 
यह पूछे जाने पर कि क्या रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर विदेश मंत्रालय उनका पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर सकता है, जायसवाल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया।
 
उन्होंने कहा, “जहां तक किसी व्यक्ति के पासपोर्ट के संभावित निरस्तीकरण का संबंध है, मैं आपको पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला दूंगा। पासपोर्ट रद्द करने के लिए अदालत से निर्देश आना चाहिए। हमें इस संबंध में किसी भी अदालत से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।”
 
जायसवाल ने कहा कि रेवन्ना ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की और उन्होंने यात्रा के लिए कोई राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सांसद राजनयिक पासपोर्ट पाने के हकदार हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “मामले की जांच की जा रही है और जो भी करने की जरूरत होगी हम करेंगे।”
 
एसआईटी का किया है गठन : यह पूछे जाने पर कि क्या रेवन्ना ने अपनी यात्रा के लिए राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, जायसवाल ने कहा, “हां, उन्होंने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की थी। कर्नाटक सरकार ने रेवन्ना के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
 
रेवन्ना और उनके पिता तथा कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना पर उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप में रविवार को पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

अग्रिम जमानत के लिए आज सुनवाई : कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना ने जन प्रतिनिधि अदालत का रुख किया। इस मामले में उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना भी आरोपी हैं। मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की गई है।
 
कर्नाटक सरकार द्वारा प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता दज (सेक्युलर प्रमुख एच डी देवेगौड़ा के बेटे एच डी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस भेजा है, जिसके बाद एच डी रेवन्ना ने अदालत का रुख किया है।
 
प्रज्वल पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। राज्य सरकार ने मामले की छानबीन के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। प्रज्वल फिलहाल विदेश में हैं और उन्होंने देश लौटने के लिए सात दिन का समय मांगा है, जबकि पुलिस ने उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया है। भाषा

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