पहली किस्त (दिसंबर 2018-मार्च 2019) पाने के लिए आधार को वैकल्पिक रखा गया था। असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के किसानों को मार्च 2020 तक आधार नंबर की अनिवार्यता से छूट दी गई है। हालांकि दूसरी किस्त पाने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है। आधार को सीडिंग करने में हुई देरी की वजह से दूसरी और तीसरी किस्त पाने के लिए इस शर्त से 30 नवंबर तक छूट दी गई थी।