स्कूलों ने अपनी अपील में हाई कोर्ट के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा था कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रुल्स 1973 के अनुसार स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने का हक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की एक न सुनी और उनकी अपील को खारिज कर दिया। (भाषा)