पीएम मोदी के ‘सरनेम’ मामले में राहुल गांधी दोषी करार, सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

गुरुवार, 23 मार्च 2023 (11:25 IST)
सूरत। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए अपने बयान पर सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन्‍हें गुरुवार को ही दोषी ठहराया था। दो साल की सजा के फैसले के बाद उनकी लोकसभा की सदस्‍यता भी जा सकती है। बता दें कि दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी ने गुरुवार को ही कम सजा की अपील की थी।

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’

बता दें कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

मानहानि मामले में दर्ज उनके इस केस के फैसले की सुनवाई गुरुवार को सूरत कोर्ट में हुई। सुनवाई के लिए राहुल गांधी सूरत पहुंचे थे। जहां एक अदालत ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाया।

क्‍या है पूरा मामला?
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के नेता और विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था।
Edited by Navin rangiyal

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