2. अगर आप सरकारी अधिकारी न होकर किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र हैं या मात्र भारत के नागरिक हैं तो आप ट्रेन के जाने के 48 घंटे पहले संबंधित अधिकारी को लिखित सूचना देकर टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं।
अगले पन्ने पर, अगर आप हैं एनसीसी के सदस्य...