नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 20 अक्टूबर से 392 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।
हालांकि यात्रियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। नियम तोड़ने पर 5 साल तक की जेल के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
रेलवे ने कहा है कि मास्क नहीं पहनने, कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद भी सफर करने वालों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी अपराध माना जाएगा।
उल्लेखनीय है कि रेलवे ने कोविड-19 के कारण 22 मार्च से सभी पैसेंजर ट्रेनों पर रोक लगा रखी है। हालांकि, समय समय पर स्पेशल ट्रेनें चलाकर लोगों को उनके घर पहुंचाने के इंतजाम किए गए।
रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलने वाली 392 स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। ये ट्रेनें कम से कम 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इन ट्रेनों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा आईआरसीटीसी वेबसाइट और पीआरएस टिकट काउंटर्स पर उपलब्ध होगी।