मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना बैंक द्वारा निदेशकों, रिश्तेदारों तथा उन कंपनियों या फर्मों को कर्ज देने के लिए लगाया है जिनके साथ उसका हित जुड़ा है। रिजर्व बैंक ने 4 नवंबर को एक आदेश के जरिये यह जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2018 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच के बाद यह कदम उठाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा निदेशकों, संबंधियों और ऐसी कंपनियों जिनके साथ उसका हित जुड़ा है, को कर्ज देने तथा अपने ग्राहक को जानो (KYC) पर मास्टर निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह जर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए लगाया गया है और इसका मेहसाणा के बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी करार की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है।