दिल्ली में 2,000 सीसी के डीजल वाहनों का पंजीकरण फिर शुरू

रविवार, 4 सितम्बर 2016 (15:03 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 2,000 सीसी और इससे अधिक की क्षमता के इंजन वाली डीजल कारों और एसयूवी का पंजीकरण वाहन के एक्स शोरूम दाम की 1 प्रतिशत राशि हरित उपकर के रूप में जमा करने पर फिर से शुरू करने का आदेश दिया है।
 
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 12 अगस्त को 2,000 सीसी और इससे अधिक की क्षमता के इंजन वाली डीजल कारों और एसयूवी के पंजीकरण पर लगी पाबंदी का आदेश वापस लिया और वाहन की कीमत की 1 प्रतिशत राशि वाहन निर्माता, डीलर या सबडीलर द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करने पर पंजीकरण की अनुमति दी थी।
 
पिछले सप्ताह जारी आदेश में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को राजधानी में इन वाहनों के पंजीकरण का निर्देश दिया था।
 
आदेश में कहा गया कि सभी पंजीकरण प्राधिकारों, मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास एक्स शोरूम दाम की 1 प्रतिशत राशि पर्यावरण संरक्षण शुल्क के रूप में जमा करने के साक्ष्य पेश करने पर 2,000 सीसी और इससे अधिक की क्षमता के इंजन वाले डीजल वाहनों, एसयूवी के पंजीकरण का निर्देश दिया जाता है।
 
परिवहन विभाग के आदेश के बाद मर्सिडीज बेंज, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और आलीशान कारों एवं एसयूवी के अन्य निर्माता 2,000 सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाले वाहन बेच सकेंगे।
 
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि खरीददारों को वाहन की कीमत की 1 प्रतिशत राशि पर्यावरण संरक्षण शुल्क के रूप में डीलर के पास जमा करानी होगी, जो वे यह राशि प्रदूषण कम करने के प्रयासों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कराएंगे।
 
इस साल अगस्त में शीर्ष अदालत ने इन वाहनों के पंजीकरण पर लगी रोक हटा दी थी। अदालत ने मर्सिडीज, टोयोटा और इसके डीलरों तथा सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के उन हलफनामों को रिकॉर्ड में लिया था जिसमें वाहनों के दाम की 1 प्रतिशत राशि पंजीकरण से पहले पर्यावरण संरक्षण शुल्क के रूप में जमा करने का प्रस्ताव था। (भाषा)

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