Criminal defamation case : दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, मुझे शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए कोई आरोप नहीं दिखता। यह अदालत संज्ञान लेने से इनकार करती है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आतिशी और सिंह ने आरोप लगाया कि दीक्षित ने न केवल भाजपा से करोड़ों रुपए लिए, बल्कि कांग्रेस ने भी आप को हराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलीभगत की। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour