Reserve Bank of India instructions regarding visa : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को कार्ड नेटवर्क वीजा को उन इकाइयों को मध्यस्थों के माध्यम से कार्ड से भुगतान बंद करने का निर्देश दिया, जो कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं। सूत्रों ने कहा है कि आरबीआई ने कहा है कि इस प्रक्रिया में कानूनी मंजूरी के बिना बड़ी मात्रा में धन शामिल है।
उपलब्ध सूचना के अनुसार, आरबीआई ने वीजा का नाम लिए बिना कहा कि देश में अब तक केवल एक कार्ड नेटवर्क ने ही इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया है। हालांकि सूत्रों ने कहा कि यह कार्ड नेटवर्क वीजा के बारे में कहा गया है। इस संबंध में वीजा ने फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा, चूंकि मामले की विस्तृत जांच चल रही है, इसलिए कार्ड नेटवर्क को अगले आदेश तक ऐसी सभी व्यवस्थाएं स्थगित रखने की सलाह दी गई है। आरबीआई ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि एक कार्ड नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवसायों को कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करने वाली संस्थाओं को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाती है।
केंद्रीय बैंक ने कहा, इस व्यवस्था के तहत, मध्यस्थ कंपनियों से उनके वाणिज्यिक भुगतान के लिए कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है और फिर गैर-कार्ड स्वीकार करने वाले प्राप्तकर्ताओं को आईएमपीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से धनराशि भेजता है।
आरबीआई ने कहा कि बारीकी से जांच करने पर यह पाया गया कि यह व्यवस्था भुगतान प्रणाली के रूप में योग्य है और भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत, ऐसी भुगतान प्रणाली के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में नहीं थी। केंद्रीय बैंक ने कहा, इसलिए, यह प्रक्रिया कानूनी मंजूरी के बिना थी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour