इससे पहले आज दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की और हरियाणा के पुलिस प्रमुख को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें राज्य के हिसार जिले के बरवाला स्थित आश्रम से रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए चलाए गए अभियान के विवरण के साथ-साथ लोगों के घायल होने, उन्हें नुकसान होने, आश्रम में हथियार और गोला-बारूद होने तथा संपत्ति का नुकसान होने संबंधी ब्योरा देने को कहा गया है।