प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई और केंद्र, राजस्थान तथा अन्य को नोटिस जारी किए। जैन समुदाय के विभिन्न धार्मिक निकायों ने संथारा पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की थीं। पीठ नत्थी की गई इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।