मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बच्चों एवं स्कूलों से जुड़े कई दिशा-निर्देशकों को मिलाकर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक मैनुअल तैयार किया है। इसमें 164 बिंदुओं की एक जांच सूची (चेक लिस्ट) दी गई है। इस सूची के आधार पर अभिभावक अपने बच्चे के स्कूल में सुरक्षा इंतजामों के बारे में पता कर सकते हैं।
करीब 1 साल में तैयार हुए इस सुरक्षा मैनुअल की चेक लिस्ट में कुल 164 बिंदुओं वाले सुरक्षा उपाय सुझाए गए हैं, मसलन स्कूल का भवन नियमों के हिसाब से हो, सारे जरूरी सुरक्षा प्रमाणपत्र हो, बिल्डिंग और कैंपस में कोई ज्वलनशील पदार्थ या जहरीली सामाग्री न हो, दिव्यांग बच्चों की पहुंच के हिसाब से क्लासरूम, टॉयलेट, कैंटीन, स्कूल की एंट्री, पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि हो।
कई स्कूलों में बस/कैब चालकों द्वारा बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा उपाय सुझाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि स्कूल बस ड्राइवर प्रशिक्षित हो और उसके पास लाइसेंस हो। बस स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ड्यूटी के लिए प्रॉपर ड्यूटी लगाई जा रही हो। सभी कर्मचारियों से हलफनामा लिया जाए कि वे कभी 'पॉक्सो' में आरोपी नहीं रहे हैं। (भाषा)