नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शोपियां फायरिंग मामले में मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ जांच पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने शीर्ष अदालत के समक्ष सोमवार को जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने कहा है कि प्राथमिकी में मेजर आदित्य के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।
इसके बाद न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को शोपियां फायरिंग मामले की अगली सुनवाई (24 अप्रैल) तक जांच से खुद को अलग रखने को कहा है। शीर्ष अदालत मेजर आदित्य कुमार के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीरसिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। (वार्ता)