सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को चार सप्ताह की पैरोल

शुक्रवार, 6 मई 2016 (17:47 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दो साल से अधिक समय से तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चार सप्ताह के कस्टडी पैरोल को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
सहारा प्रमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें (सुब्रत रॉय को) चार सप्ताह के लिए जेल से छुट्टी दी है। हालांकि इस दौरान सादी पोशाक में पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे।
 
विशेष पीठ ने कहा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर यह तय करेंगे कि कितने पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। न्यायालय ने कहा कि इस दौरान वे देश छोड़कर नहीं जाएंगे और पुलिस हिरासत में ही रहेंगे।
 
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए लखनऊ, हरिद्वार और गंगा सागर जा सकते हैं। न्यायालय ने सहारा प्रमुख के बहनोई अशोक राय चौधरी को भी कस्टडी पैरोल दी है।
 
गौरतलब है कि सहारा प्रमुख की मां छवि राय का आज सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 95 साल की थीं। उनके निधन की खबर पाने के बाद सहारा प्रमुख की ओर से सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश तीरथसिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया था और अपने मुवक्किल को पैरोल पर छोड़े जाने का अनुरोध भी किया था। 
 
न्यायमूर्ति ठाकुर ने उसके बाद सहारा प्रमुख की अर्जी पर विचार के लिए अपराह्न दो बजे का समय मुकर्रर करते हुए कहा था कि इस अनुरोध पर विशेष पीठ सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति ठाकुर, न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की विशेष पीठ ने अंतत: सुब्रत रॉय को चार हफ्ते की छुट्टी दे दी। 
 
सहारा प्रमुख, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ एक विवाद को लेकर अदालत के आदेश की अवमानना मामले में 4 मार्च 2014 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने उनकी जमानत के लिए 5000 करोड़ रुपए नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने की शर्त रखी है, लेकिन सहारा प्रमुख ऐसा कर पाने में अब तक असफल रहे हैं। (वार्ता)  

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