गौरतलब है कि सहारा प्रमुख की मां छवि राय का आज सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 95 साल की थीं। उनके निधन की खबर पाने के बाद सहारा प्रमुख की ओर से सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश तीरथसिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया था और अपने मुवक्किल को पैरोल पर छोड़े जाने का अनुरोध भी किया था।
न्यायमूर्ति ठाकुर ने उसके बाद सहारा प्रमुख की अर्जी पर विचार के लिए अपराह्न दो बजे का समय मुकर्रर करते हुए कहा था कि इस अनुरोध पर विशेष पीठ सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति ठाकुर, न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की विशेष पीठ ने अंतत: सुब्रत रॉय को चार हफ्ते की छुट्टी दे दी।
सहारा प्रमुख, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ एक विवाद को लेकर अदालत के आदेश की अवमानना मामले में 4 मार्च 2014 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने उनकी जमानत के लिए 5000 करोड़ रुपए नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने की शर्त रखी है, लेकिन सहारा प्रमुख ऐसा कर पाने में अब तक असफल रहे हैं। (वार्ता)