न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य आयोगों के रिक्त पदों को लेकर शुक्रवार को गहरी नाराजगी जताई और केंद्र सरकार तथा प्रतिवादी 7 राज्यों को 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करके यह बताने का निर्देश दिया है कि खाली पदों पर कितने समय के अंदर नियुक्तियां हो जाएंगी एवं इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
आनंद ने इसके जवाब में कहा कि सीआईसी में 4 पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, क्योंकि 2016 के विज्ञापन के बाद इन पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई थीं। खंडपीठ ने नियुक्तियां न होने के कारणों को लेकर हलफनामा दायर करने का एएसजी को निर्देश दिया।
पीठ ने महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, केरल और कर्नाटक को भी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र या राज्यों द्वारा 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा।