Supreme Court news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ उच्च न्यायालय में जारी कार्यवाही को बुधवार को बंद करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) से स्थिति रिपोर्ट मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने कुछ उपकरण जब्त कर लिए हैं और अपनी जांच शुरू कर दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि मंत्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में समानांतर कार्यवाही जारी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि मामला अब उसके संज्ञान में है, इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही बंद हो गई है। न्यायालय ने कहा कि शाह की गिरफ्तारी पर रोक समेत 19 मई को पारित अंतरिम निर्देश को आगे बढ़ाया जाता है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी।
गौरतलब है कि विजय शाह उस समय आलोचनाओं के घेरे में आ गए जब एक वीडियो में वह कर्नल कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल कुरैशी ने खूब प्रसिद्धि पाई थी, जो एक अन्य महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ अभियान की जानकारी देने वालों में शामिल थीं।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और गटर की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई और पुलिस को दुश्मनी एवं नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। जबरदस्त निंदा के बाद शाह ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया और कहा कि वह अपनी बहन से ज्यादा कर्नल कुरैशी का सम्मान करते हैं।