नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी अपने पिछले आदेश में संशोधन करने से इंकार कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह दीपावली के बाद यह पता लगाएगा कि प्रदूषण के स्तर में क्या अंतर पड़ा? न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायालय के पिछले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है।
वैध लाइसेंसधारी कुछ पटाखा कारोबारियों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने वाले न्यायालय के पिछले आदेश को संशोधित करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई तक बिक्री पर रोक जारी रहेगी। (वार्ता)