नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। शीर्ष अदालत के फैसले से यहां रहने वाले करीब 50,000 लोगों को राहत मिली है। 8 जनवरी को यहां 4,365 घर तोड़े जाने थे।
इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि वे 50 साल से भी अधिक समय से यहां रह रहे हैं। उन्हें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल आदि सभी सुविधाएं भी सरकारों ने ही दी हैं। वे नगर निगम को टैक्स भी देते हैं।