Krishna Janmabhoomi Vivad: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक बढ़ा दी जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह (Shahi Idgah) मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि (Krishna Janmabhoomi) मंदिर के बगल में स्थित है।
शीर्ष अदालत में 3 मुद्दे लंबित : प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि शीर्ष अदालत में अभी 3 मुद्दे लंबित हैं और वे हैं 'एक अंतर-न्यायालय अपील का मुद्दा (हिन्दू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के समेकन के खिलाफ), दूसरा है खुद अधिनियम (पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को चुनौती)। एक अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करें।
हिन्दू पक्ष का दावा कि वहां कभी मंदिर था : हिन्दू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे चिह्न मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि वहां कभी मंदिर था। हिन्दू पक्षों के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले में संबंधित आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपना आदेश बाद में सुनाया है।