नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर लगी रोक हटाए जाने का सोमवार को फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एके सिकरी और न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ ने जंतर-मंतर, बोट क्लब तथा अन्य जगहों पर धरना और प्रदर्शन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया।