सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 5, आदरणीय डीवाई चंद्रचूड़ जी से बिना किसी देरी के खाली करवाया जाए। 2022 के नियम 3बी के अनुसार उन्हें अतिरिक्त 6 महीने तक बंगले में रहने की अनुमति थी। यह अवधि 10 मई 2025 को खत्म हो गई थी। इसके बाद भी उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया।
पत्र में कहा गया है कि नियमों के अनुसार, रिटायरमेंट के इतने समय तक कोई सरकारी निवास में बना नहीं रह सकता। इस वजह से नए जजों को आवास के आवंटन में समस्या हो रही है। ऐसे में पूर्व सीजेआई से तत्काल बंगला खाली करवाया जाए।