अदालत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बेहद कमजोर है। यह डॉक्टरों की सुरक्षा का सवाल है। ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं, हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। पीठ ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया और डॉक्टरों से भी हड़ताल खत्म करने की अपील की।