खबरों के अनुसार, ये इमारतें सुपरटेक कंपनी के एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में बनी हैं। अदालत ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को आदेश दिया है कि वह 72 घंटे यानी 3 दिनों के भीतर सभी संबंधित पक्षों की एक मीटिंग बुलाएं। इस बैठक में इमारतों को गिराने का शेड्यूल तय करें।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्य कांत की पीठ ने कहा, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ इस अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, इस आदेश के 2 सप्ताह के बाद टॉवर को गिराने का काम शुरू होगा।