नई दिल्ली। गोवा में मनोहर पर्रिकर द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त की आरोप लगाने वाली याचिका पर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर के शपथ समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने पर्रिकर से कहा कि उन्हें 16 मार्च को पर्रिकर को सदन में बहुमत साबित करना होगा।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा से सीटें प्राप्त हुई हैं। यहां भाजपा को 13 सीटें प्राप्त हुई थीं, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं। 40 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। पर्रिकर ने अन्य के सहयोग से ही सरकार बनाने का दावा पेश किया है। पर्रिकर ने 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है।