कांग्रेस को झटका, मनोहर पर्रिकर का होगा शपथ समारोह

मंगलवार, 14 मार्च 2017 (12:15 IST)
नई दिल्ली। गोवा में मनोहर पर्रिकर द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त की आरोप लगाने वाली याचिका पर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर के शपथ समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने पर्रिकर से कहा कि उन्हें 16 मार्च को पर्रिकर को सदन में बहुमत साबित करना होगा। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस से पूछा कि कैसे भाजपा ने विधायकों की खरीद फरोख्द की है? कांग्रेस से शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आपने विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी थी। 
 
उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा से सीटें प्राप्त हुई हैं। यहां भाजपा को 13 सीटें प्राप्त हुई थीं, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं। 40 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। पर्रिकर ने अन्य के सहयोग से ही सरकार बनाने का दावा पेश किया है। पर्रिकर ने 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। 

मुख्य न्यायाधीश जेएस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता चंद्रकांत कानवेकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र सरकार की ओर से हरीश सालवे की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक नहीं लगाएगी। 
 
न्यायालय ने गोवा विधानसभा में 16 मार्च को ग्यारह बजे शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया। न्यायालय ने 15 मार्च तक शक्ति परीक्षण से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

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