न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली अवकाशकालीन खंडपीठ ने शुक्रवार को कर्नल सहरावत की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कर्नल सहरावत के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर उन्हें विधायक से अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस दिया है।
खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, आप ने जो बिन्दु उठाए हैं, उनका दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष बचाव करें। हम इस समय आपकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर रहे।