नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में 2000 सीसी या इससे ऊपर के डीजल वाहनों के पंजीकरण पर लगी रोक आज हटा ली।
शीर्ष अदालत ने हालांकि इसके लिए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का एक प्रतिशत पर्यावरण कर के रूप में जमा कराने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वो ग्रीन सेस लगाकर रोक हटाने को तैयार है। (वार्ता)