जहांगीरपुरी में NDMC के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक

बुधवार, 20 अप्रैल 2022 (11:15 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद NMDC ने बड़ा कदम उठाते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। 9 बुलडोजरों की मदद से अतिक्रमण हटाया जाने लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी के बुल्डोजर पर ब्रेक लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने जमात उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। शीर्ष अदालत में गुरुवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। आदेश के बाद जहांगीरपुरी में जारी कार्रवाई रूक गई। बुलडोजर अब मलबा हटा रहा है।

NDMC के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि NDMC ने कार्रवाई रोक दी है। उन्होंने कहा कि अदालत का जो भी आदेश होगा, वो मानेंगे। 

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इससे एनडीएमसी ने मंगलवार को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया गया था। तय समय पर नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान नगर निगम के कमिश्नर समेत 100 कर्मचारी भी मौजूद हैं। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी और पैरामिलेट्री फोर्स के जवान नजर आए। इस दौरान इलाके की सुरक्षा बेहद सख्‍त कर दी गई। यहां ड्रोन ने नजर रखी जा रही है।
 
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भाजपा ने जहां इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया तो कांग्रेस, आप और AIMIM ने इसका विरोध किया। 
 
इससे पहले, भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने मंगलवार को एनडीएमसी के महापौर को जहांगीरपुरी में “दंगाइयों” के अवैध निर्माण की पहचान करने और बुलडोजर का उपयोग करके उन्हें ध्वस्त करने के लिए एक पत्र लिखा था।
 
गौरतलब है कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं। हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था।

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