Supreme Court News : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी से अपने ग्राहक के साथ अच्छी भावना के साथ और ईमानदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है, न कि वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचे। बीमा करने वाली कंपनी का कर्तव्य है कि वह अपनी जानकारी के मुताबिक सभी तथ्यों को बताए।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने एक बीमा कंपनी की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह बीमा कानून का मूल सिद्धांत है कि अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच अच्छी भावना हो।
पीठ ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में, संभावित नुकसान का बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने की एक बीमा कंपनी से अपेक्षा की जाती है। साथ ही, वह (बीमा कंपनी) अपने वादे को सही भावना के साथ और निष्पक्ष तरीके से पूरा करे, न कि केवल अपने स्वयं का मुनाफा देखे और अपने हितों की पूर्ति करे।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCRDC) के एक आदेश के खिलाफ इस्नार एक्वा फार्म्स की याचिका पर आदेश जारी करते हुए न्यायालय ने यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि बीमा कंपनी बीमित कंपनी को 45.18 लाख रुपए की राशि 6 सप्ताह के भीतर शिकायत की तारीख से 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज के साथ अदा करे।
कंपनी ने बीमा कंपनी से 1.20 करोड़ रुपए का बीमा कराने के बाद विशाखापत्तनम जिले में 100 एकड़ क्षेत्र में झींगा की खेती की थी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर व्हाइट स्पॉट डिजीज नामक जीवाणु रोग के बड़े प्रकोप के कारण कंपनी को इसमें बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा था। (एजेंसी)