प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। अदालत ने कहा कि यह मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। पीठ ने केंद्र तथा राज्य सरकार से फौरन कदम उठाने और उसे यह बताने का निर्देश दिया कि क्या कार्रवाई की गई है।