आज से तत्काल टिकट में हुआ यह बदलाव, जानिए...

मंगलवार, 1 सितम्बर 2015 (13:03 IST)
रेल यात्रियों को राहत देते हुए रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकटों के आरक्षण के समय पहचान पत्र देने के नियमों में कुछ बदलाव थे। यह नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है। संशोधित नियमों के तहत, अब यात्रियों को तत्काल टिकट लेते वक्त किसी भी पहचान पत्र की फोटोकॉपी नहीं देनी होगी। न ही इंटरनेट से टिकट लेते वक्त आपको इसकी जानकारी देनी होगी। 
वेस्टर्न रेलवे की ओर से जारी वक्तव्य के मुताबिक तत्काल टिकट पर समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों में से एक को अपने पहचान पत्र की मूलप्रति दिखानी होगी। पहचान पत्र के रूप में यात्री पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्कूल/ कॉलेज की ओर से जारी पहचान पत्र, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, राष्ट्रीय बैंकों की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक या लेमिनेटेड फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड दिखा सकता है।  (एजेंसियां) 

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