नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक विधेयक पर चर्चा होगी। इसे पारित करने के लिए भाजपा ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया है।
तीन तलाक पर केंद्र का एक विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में अटका है। अब सरकार अध्यादेश के प्रारूप पर नया विधेयक लोकसभा में लाई है।
तीन तलाक को दंडात्मक अपराध घोषित करने वाला यह विधेयक गत 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। यह तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य होगा तथा इसके लिए तीन साल तक की सजा हो सकती है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बीते हफ्ते इस विधेयक को लोकसभा से चर्चा कर पारित कराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद यह नहीं हो सका।
स्पीकर सुमित्रा महाजन और कांग्रेस की सहमति के बाद इस बिल पर चर्चा के लिए गुरुवार का दिन तय किया गया था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा पर सहमति जताते हुए कहा था कि उनकी पार्टी आज होने वाली चर्चा में भाग लेगी। चर्चा के मद्देनजर बीजेपी ने अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है जिसके तहत सदन में सांसदों की मौजूदगी अनिवार्य है।
संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष से आश्वासन मांगा कि उस दिन बिना किसी बाधा के चर्चा होने दी जाएगी। इस पर खड़गे ने कहा कि 'मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर 27 दिसंबर को चर्चा कराइए, हम सभी इसमें हिस्सा लेंगे। हमारी पार्टी और अन्य पार्टियां भी चर्चा के लिए तैयार हैं।