जानकारी के मुताबिक बिहार के आवास विभाग ने जिला प्रशासन को इस मसले पर नोटिस जारी किया था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि गेट पर पोस्टर चिपका है, जिस पर लिखा है कि बंगले को खाली कराने के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गई है। अपील के निराकरण तक बंगला खाली कराने की कार्रवाई न की जाए।