नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने रिटायर अग्निवीरों को बीएसएफ में जाने पर 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का युवाओं ने स्वागत किया है। साथ ही ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में छूट दी गई है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद की बैचों का। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की।
खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में छूट दी है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहली बैच का हिस्सा हैं या बाद की बैचों का।
गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की। पहली बैच के लिए 5 साल की छूट रहेगी, जबकि अन्य बैच के लिए अलग, इन्हें फिजिकल टेस्ट में भी रियायत मिलेगी, वहीं बाद वालों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी।
केंद्र ने यह फैसला बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में संसोधन के बाद लिया। 6 मार्च को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, बीएसएफ में कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले पहले बैच के अग्निवीरों को ज्यादा उम्र सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान है, जबकि इसके बाद के बैच के अग्निवीरों को 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल 14 जून को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी 'अग्निपथ' नामक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी।
Edited By : Chetan Gour