बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसे शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया था। पहले भी समिति को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया था।
राज्यसभा बुलेटिन के अनुसार, सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक की छानबीन करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए समिति को 24 जनवरी, 2024 तक तीन महीने का कार्यकाल विस्तार दिया है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थाई समिति राज्यसभा सचिवालय के अधीन कार्य करती है।