मध्य प्रदेश सरकार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) की योग्यता सूची के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। पीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में नए सिरे से काउंसलिंग की कार्रवाई पूरा करने को कहा है।