प्रमाणिक इस मामले में आरोपी हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जो समयसीमा दी थी, उससे दो दिन पहले वह अदालत में उपस्थित हुए। अलीपुरद्वार अदालत की न्यायिक मजिस्ट्रेट मौमिता मलिक ने उन्हें भविष्य में इस मामले में अदालत की सुनवाई में निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी।
हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर को मंत्री के खिलाफ वारंट पर रोक लगा दी और उन्हें 7 जनवरी से 12 जनवरी, 2023 के बीच अलीपुरद्वार अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।