UP Traffic Challan : यूपी वालों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने वाहन स्वामियों को राहत देते हुए 5 साल के ट्रैफिक चालान माफ करने का ऐलान किया है। हजारों निजी और कमर्शियल ऐसे वाहन स्वामियों को फायदा मिलेगा, जिनके ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते चालान काटे गए थे।
बता दें कि ऐलान के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कटे ट्रैफिक चालान इस नई घोषणा के दायरे में आएंगे, जिन्हें फायदा मिलेगा। विभिन्न न्यायालयों में लंबित इससे जुड़े केसेज को भी इसका लाभ मिलेगा।
जिन्होंने भुगतान नहीं किया उन्हें फायदा : उल्लेखनीय है कि यूपी में लंबे समय से वाहन स्वामियों ने अपने चालानों का भुगतान नहीं किया है। योगी सरकार के इस फैसले से अब उनको राहत मिल जाएगी। परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने इस सिलसिले में सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उसमें कहा गया है कि कोर्ट में लंबित वादों की लिस्ट लेकर इन ट्रैफिक चालान को पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए।
किस व्यवस्था में हुए निरस्त : बता दें कि जारी किए गए आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के ट्रैफिक चालान को निरस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के जरिए यह व्यवस्था लागू की गई है। उसमें कहा गया है कि पुराने ट्रैफिक चालान जो लंबित हैं, उन्हें निरस्त करा दिए जाएं। आपको बता दें कि नोएडा में किसान चालान निरस्त करने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे।
अधिकारियों के मुताबिक इस अवधि के बाद भी जिन वाहन स्वामियों का चालान हुआ है। उन्हें घबराने की जरुरत नहीं है। यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से लोग जानकारी कर सकते हैं। सिर्फ गाड़ी का नंबर सबमिट करके आप ट्रैफिक चालान के बारे में जानकारी कर सकती हैं। यदि किसी का चालान गलत तरीके से काटा गया है तो वह उसकी भी शिकायत कर सकते हैं।
घर बैठे जमा होंगे चालान : वाहन चालक घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए। खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है।
Edited by Navin Rangiyal