न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एमजी बिराडकर की खंडपीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय और साथ ही नागपुर के पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर 31 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा। दिव्या गणेशप्रसाद गोंटिया ने यह जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। (भाषा)