Soumya Vishwanathan case : इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी रहीं पत्रकार सौम्या विश्वनाथन (Soumya Vishwanathan) की हत्या के आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। 15 साल पहले दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में उनकी हत्या कर दी गई थी। अब साकेत कोर्ट ने 18 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
कौन थी सौम्या?
सौम्या विश्वनाथन इंडिया टुडे में काम करने वाली एक टेलीविजन पत्रकार थीं, जिसे उस समय हेडलाइंस टुडे कहा जाता था। जिस समय उनकी हत्या हुई तब वह 25 वर्ष की थी। सौम्या विश्वनाथन केरल के रहने वाले विश्वनाथन और माधवी की इकलौती संतान थीं।
साल 2008 में उनकी हत्या के बाद उनका शव दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उन्हीं की कार से बरामद हुआ था। काफी लंबे समय से इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। साकेत कोर्ट ने दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत आरोप तय किए गए थे।
क्या है यह मामला?
सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 की देर रात करीब 3:30 बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं। उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के आरोप में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया, सभी आरोपी मार्च 2009 से हिरासत में हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मकोका भी लगाया था। Edited By : Navin Rngiyal