Shahjahan Sheikh : कलकता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी CID ने शाहजहां शेख को CBI को सौंपने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सीबीआई की टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता में सीआईडी के दफ्तर पहुंची थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को खाली हाथ लौटना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला : संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों पर हमले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका सूचीबद्ध करने की मांग की।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि प्रधान न्यायाधीश याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश देंगे।
क्या था हाईकोर्ट का आदेश : कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने बंगाल पुलिस को मंगलवार शाम साढ़े 4 बजे तक शाहजहां शेख को भी सीबीआई को सौंपने को कहा था। कोर्ट ने मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सख्त नाराजगी जताई। इस फैसले को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा था।
क्या है मामला : शाहजहां शेख के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गई ईडी टीम पर हमला किया था। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने शेख को पार्टी से निलंबित कर दिया था।