उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सीबीआई के ढीले रवैये के लिए आज उसे उच्चतम न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की पीठ ने सीबीआई के वकील से दो टूक शब्दों में कहा कि अगर एजेंसी मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहती तो याचिका को खत्म करे।’
पीठ ने कहा ‘यह क्या है। हर बार आप या तो समय माँगते हैं या स्थगन चाहते हैं। कभी आपको जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए, फिर आप कहते हैं कि आप जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।’ सीबीआई के वकील ने मामले में जब एक जवाब दाखिल करने के लिए स्थगन की अपील की तो पीठ ने कहा ‘अगर आप दोनों साथ हैं तो इस याचिका को खत्म कीजिए। (भाषा)