पाक में मीडिया के लिए नए अध्यादेश

रविवार, 4 नवंबर 2007 (14:51 IST)
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू करने के कुछ घंटों के भीतर दो अध्यादेश जारी कर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऐसे बयान प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया गया है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों या आतंकवाद को शह मिलती हो।

प्रेस न्यूज पेपर्स, न्यूज एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन आर्डिनेंस 2002 और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी आर्डिनेंस 2002 में संशोधन वाला अध्यादेश तत्काल प्रभावी हो गया।

सैन्य शासक द्वारा आपातकाल की घोषणा और प्रेस की स्वतंत्रता सहित मौलिक अधिकारों के निलंबन के थोड़ी देर बाद सभी पाकिस्तानी और विदेशी टीवी न्यूज चैनल का प्रसारण पूरी तरह बंद हो गया।

मीडिया से संबंधित नए अध्यादेश से आत्मघाती हमलावरों, आतंकवादियों, पीड़ितों के शव के फोटो, आतंकवादियों एवं चरमपंथियों के बयान या ऐसे अन्य सामग्री दिखाने पर रोक लग गई, जिससे आतंकवादी गतिविधियाँ, आतंकवाद को शह या बढ़ावा मिलता हो।

मीडिया से संबंधित एक अध्यादेश से संप्रदायवाद, जातिवाद या नस्लवाद आधारित सामग्री या राष्ट्र प्रमुख या सशस्त्र बलों या कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका के सदस्यों का मखौल उड़ाने वाली या बदनाम करने वाली सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाई गई है।

इसके तहत ऐसी सामग्रियों का प्रकाशन प्रतिबंधित है, जिससे पाकिस्तान की विचारधारा या संप्रभुत्ता, अखंडता या सुरक्षा खतरे में पड़ती हो।

अधिकारी अध्यादेश का उल्लंघन करने वाले चैनल के प्रसारण या वितरण उपकरणों को जब्त और उसके परिसर को सील कर सकते हैं और आपातकाल में चैनल को बंद किए जाने का भी आदेश दे सकते हैं।

वेबदुनिया पर पढ़ें