विदेश विभाग ने विजिटर्स वीसा के नियम सख्त किए

शुक्रवार, 22 सितम्बर 2017 (13:09 IST)
वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश विभाग ने अपनी विदेशी नीति पुस्तिका में बदलाव करते हुए नियमों को कठोर बनाया है। उन लोगों के लिए पर्यटक वीसा के नियम सख्त किए गए हैं जोकि अमेरिका के लिए गैर-प्रवासी हैं और अमेरिका में घूमना चाहते हैं।
 
विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने इंडिया-वेस्ट से कहा कि वीसा के लिए अक्षमताओं पर ध्यान देते हुए कहा कि हमने इस बात को ‍सुनिश्चित किया है कि लोग उन नियमों का पालन करें जिन्हें हमने बनाया है। साथ ही, हम अपने नियम पूरी तरह सही तरीके से और निरंतरता के साथ लागू करते हैं। 
 
उन्होंने कहा कि 'यह नई अक्षमता नहीं वरन वर्तमान नियमों को ही कड़ाई से लागू करना का प्रयास किया गया ताकि लोग अपने वीसाज का दुरुपयोग नहीं करें।' उनका कहना था कि यह उन लोगों के लिए है जोकि अम‍ेरिका में प्रवेश से पहले कुछ कहते हैं और बाद में कुछ और करते हैं। इस तरह वीजा का दुरुपयोग किया जाता है।'
 
विदेश विभाग का कहना है कि एक नए वीसा के लिए अक्षम साबित होने के लिए '90 दिन का नियम' है जिसको फिर बदलवा लेने या इसके दर्जे में परिवर्तन करवा लिया जाता है। ऐसे लोग प्रत्यर्पण के लिए योग्य होते हैं। बी-1 और बी-2 वीसा के अंतर्गत आने वाले पर्यटक या तो कोई नौकरी करने लग जाते हैं या‍ फिर किसी यून‍िवर्सिटी में 
दाखिला ले लेते हैं।
 
कुछ लोग तीन महीने के लिए विवाह भी कर लेते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं और इस प्रकार के 1वीजा का दुरुपयोग करते हैं। नए नियमों के अंतर्गत स्थायी निवास, नागरिकता और अन्य विषयों से संबंधित नियमों को कड़ा बना द‍िया गया है ताकि पर्यटक वीसा की खामियों को पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। नए नियमों के जरिए ऐसे लोगों पर भी नकेल लगाने की कोशिश की गई है जोकि वीजा अवधि के बाद भी बने रहते हैं और इस काम के लिए भारतीय, जर्मन नागरिक अधिक बदनाम हैं। 

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