दुष्कर्म मामले में एआईजी अनिल कुमार मिश्रा निलंबित

सोमवार, 14 जुलाई 2014 (23:20 IST)
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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) अनिल कुमार मिश्रा को जयपुर में एक महिला द्वारा उनके खिलाफ कथित दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने के कारण सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में आज यहां कहा गया है कि इस संबंध में आदेश आज यहां मध्यप्रदेश के गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं। आदेश के अनुसार मिश्रा को उनके विरुद्ध महिला थाना जयपुर में भादंवि की धारा 376 एवं 384 के तहत मामला पंजीबद्ध होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक मिश्रा भोपाल में अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थ हैं। मिश्रा के खिलाफ यह बलात्कार का प्रकरण राजस्थान के जयपुर की 43 वर्षीय एक महिला ने तीन दिन पहले लगाए हैं तथा राजस्थान पुलिस ने मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना भेजी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

पीड़िता ने जयपुर पुलिस को दिए गए बयान में आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी मिश्रा उसे ब्लैकमेल कर बीते दो सालों से शारीरिक शोषण कर रहा था और उसने इंदौर, जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता के बयान के अनुसार 2012 में उसके पति के खिलाफ मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के नसरुल्लागंज थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में उसके पति को जेल भी भेजा गया था। इस मामले की निगरानी सीआईडी कर रही थी और इसी दौरान उसका (पीड़िता) संपर्क मिश्रा से हुआ। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति को बचाने के लिए मिश्रा ने उससे लाखों रुपए लिए और उसके साथ दुष्कर्म भी किया।

पीड़िता का पति एक ‘चिटफंड कंपनी’ चलाता था और इसमें कुछ अनियमितताओं के कारण उसके खिलाफ मध्यप्रदेश में एक मामला दर्ज किया गया था। मिश्रा से इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क करने के प्रयास किए गए, लेकिन व्यर्थ रहा। (भाषा)

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