अदालत ने एमएलसी की सदस्यता रद्द की

शुक्रवार, 19 सितम्बर 2008 (14:33 IST)
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के सदस्य बलरामसिंह यादव के वर्ष 2003 में हुए निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए चुनाव रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति अजयकुमार त्रिपाठी की एकल पीठ ने यह आदेश अभयकुमारसिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

याचिकाकर्ता सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि वर्ष 2003 में हुए चुनाव में कुल 51 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें केवल उनके नामांकन को ही बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया था।

सिंह ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत बलरामसिंह यादव का चुनाव रद्द करने के लिए एक याचिका दाखिल की थी।

ज्ञातव्य है कि सहरसा, मधेपुरा, सुपौल स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से वर्ष 2003 में बलरामसिंह यादव बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए थे।

वेबदुनिया पर पढ़ें