ओवैसी को नहीं मिली राहत

शनिवार, 23 फ़रवरी 2013 (17:00 IST)
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बेंगलुरु की एक अदालत ने विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी को कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले में एक मार्च को पेश होने का निर्देश दिया।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राजशेखर वी पाटिल ने ओवैसी को एक मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। उससे पहले अदालत ने ओवैसी के स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें पेशी से छूट देने से इनकार करते हुए इस संबंध में दायर अर्जी अस्वीकार कर दी।

ओवैसी के वकील मोहम्मद जफर शाह ने अपने मुवक्किल की पेशी के लिए दो सप्ताह का वक्त मांगा और कहा कि उन्हें काफी समय पहले गोली लगी थी और उसका जख्म अब भी है। एक गोली अब भी उनके शरीर में है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है।

पाटिल ने 23 जनवरी को दो वकीलों की शिकायत पर ओवैसी को नोटिस जारी किया था। शिकायतकर्ताओं ने पिछले साल आंध्रप्रदेश में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर उनपर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था। (भाषा)

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