बेटी के बलात्कारी पिता को 10 साल की जेल

सोमवार, 22 जुलाई 2013 (18:11 IST)
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 12 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में एक पिता को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए गठित त्वरित अदालत की अध्यक्षता करते हुए 36 वर्षीय शाहाबाद डेयरी निवासी को अपनी बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराया। अदालत ने उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के मुताबिक 2011 में अपने घर में आरोपी ने 22 दिन तक लगातार अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था।

लड़की अपने नाना-नानी के यहां रहती थी और 2011 सितंबर में छुट्टियों के दौरान अपने अभिभावक के घर आई थी। 27 सितंबर 2011 की रात जब उसकी मां घर पर नहीं थी और वह सोई हुई थी उसी दौरान उसका पिता आया और उसके साथ बलात्कार किया।

पुलिस ने कहा कि 18 अक्टूबर 2011 तक उसने लगातार बलात्कार किया। पीड़िता जब अपने नाना-नानी के यहां गई तो उसने घटना के बारे में बताया और इसके बाद मामला दर्ज कराया गया। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियोजक एससी सरोई ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले दोषी पिता को कठोर सजा दी जाए और उसके खिलाफ नरमी नहीं बरती जाए।

अदालत ने अभियुक्त की माफी याचिका भी खारिज कर दी। उसने परिवार में एकमात्र रोजी-रोटी कमाने वाले व्यक्ति होने और अन्य किसी मामलों में संलिप्त नहीं होने की दुहाई देते हुए राहत की मांग की थी। (भाषा)

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